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Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, रहेगी या जाएगी विधायकी?

Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अब्बास हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 31 May 2025 03:02:58 PM IST

Hate Speech Case

अब्बास अंसारी को दो साल की सजा - फ़ोटो google

Hate Speech Case: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके सहयोगी मंसूर अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 का जुर्माना भी लगाया गया है।


फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि वे सीजेएम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि मेरे पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया, इसलिए अब मैं न्याय के लिए हाई कोर्ट जाऊंगा। अब्बास अंसारी को यह सजा 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादास्पद भाषण (हेट स्पीच) के मामले में दी गई है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद "हिसाब-किताब" करने की धमकी दी थी।


सजा सुनाए जाने से पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि अगर अब्बास अंसारी को दो साल से अधिक की सजा होती है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। मऊ कोर्ट से दो साल की सजा का एलान होते ही अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है।