Atal Pension Yojna New Rule: बदल गया अटल पेंशन योजना का नियम, क्या आपने भी नहीं किया अपडेट; यहां देखें डिटेल

Atal Pension Yojna New Rule: क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अटल पेंशन योजना के ग्राहक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है? यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की नई गाइडलाइनों के अनुसार किए गए हैं। आइए जानें, आखिर क्या है इस

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 08 Oct 2025 02:15:05 PM IST

Atal Pension Yojna

Atal Pension Yojna - फ़ोटो Google

Atal Pension Yojna New Rule: क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अटल पेंशन योजना के ग्राहक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है? यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की नई गाइडलाइनों के अनुसार किए गए हैं। आइए जानें, आखिर क्या है इस बदलाव का पूरा मामला?


भारत सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बदल दी गई है। डाक विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2025 से पुराने फॉर्म अब मान्य नहीं होंगे।


क्या हुआ है बदलाव?

अब अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए नया और अपडेट किया हुआ फॉर्म भरना जरूरी होगा। ये बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। इनका उद्देश्य पेंशन से जुड़ी सेवाओं को और बेहतर बनाना है।


अब आवेदन करते समय आपको बताना होगा कि क्या आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं या नहीं। सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिले।

साथ ही, अब अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए डाकघर में बचत खाता खोलना जरूरी होगा। देशभर के डाकघरों को कहा गया है कि वे सिर्फ नया फॉर्म ही स्वीकार करें और ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में जानकारी दें।


अटल पेंशन योजना क्या है?

यह योजना भारत सरकार की ओर से उन लोगों के लिए चलाई जाती है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे छोटे व्यापारी, गिग वर्कर आदि। 18 से 40 साल की उम्र के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें 1,000 से 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है, जो उन्होंने कितनी रकम जमा की है, उस पर निर्भर करती है।अब अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए नया फॉर्म भरना होगा, जिसमें नागरिकता की जानकारी भी देनी होगी। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और डाकघरों के ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन होगा।