Indian Railways: क्या आप भी भारी-भरकम बैग लेकर करते है ट्रेन में सफर, तो हो जाइए सावधान; रेलवे ने लगाया नया बैगेज रुल

Indian Railways: अब ट्रेन में सफर करने से पहले यह ध्यान में रखें की आपको कितना समान लेकर यात्रा करनी है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में नई जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेन में...।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 18 Dec 2025 03:27:34 PM IST

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Indian Railways: अब ट्रेन में सफर करने से पहले यह ध्यान में रखें की समान कितना रखना है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में नई जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान निर्धारित मुफ्त सामान सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह जानकारी उन्होंने सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के जवाब में दी, जिसमें पूछा गया था कि क्या रेलवे हवाई अड्डों की तरह यात्रियों के लिए बैगेज नियम लागू करेगा।


क्लास के अनुसार सामान की अनुमति

रेल मंत्री ने बताया कि अलग-अलग कोच क्लास के लिए यात्रियों के साथ ले जाने वाले सामान की अधिकतम सीमा तय है। सेकेंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं और 70 किलो तक सामान शुल्क देकर ले जाने की अनुमति है। स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलो सामान मुफ्त है और अधिकतम सीमा 80 किलो तय की गई है।


एसी थ्री टियर और चेयर कार के यात्रियों को 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है, जो उनकी अधिकतम सीमा भी है। फर्स्ट क्लास और एसी टू टियर के यात्रियों के लिए 50 किलो तक सामान मुफ्त है और अधिकतम 100 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। एसी फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 70 किलो तक सामान मुफ्त है और अधिकतम सीमा 150 किलो निर्धारित की गई है।


अतिरिक्त शुल्क और नियम

रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिकतम सीमा में मुफ्त सामान की सीमा भी शामिल है। तय मुफ्त सीमा से अधिक सामान यात्रियों को कोच में ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए निर्धारित दर से 1.5 गुना अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यात्री अधिक सामान ले जाते समय उचित शुल्क का भुगतान करें और रेलवे का समान प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके।


सामान के आकार की सीमा

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) तक के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्रियों को व्यक्तिगत सामान के रूप में कोच में ले जाने की अनुमति है। यदि किसी सामान का आकार इन मापों से अधिक है, तो उसे कोच में नहीं ले जाया जा सकता और ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना होगा।


यात्रियों के लिए सलाह और फायदे

इस नई व्यवस्था से यात्रियों को अपने बैगेज की योजना बनाने में आसानी होगी। ट्रेन में यात्रा करने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि मुफ्त सीमा के भीतर सामान रखा जाए, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। रेलवे का यह कदम यात्रा के दौरान समान प्रबंधन, पारदर्शिता और सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही यह नियम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करेगा।


रेल मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में हवाई अड्डों जैसी बैगेज सुविधाएं और नियमों में सुधार किए जा सकते हैं। इससे लंबी दूरी की यात्रा में सामान ले जाने की प्रक्रिया और भी सरल और पारदर्शी होगी। यात्रियों को समय पर और सुरक्षित तरीके से अपना सामान ले जाने का यह प्रयास रेलवे की सुविधा नीति का हिस्सा है।