ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बाइक समेत गड्ढे में जा गिरे तीन दोस्त, दो की मौके पर हुई मौत; बकरी के चक्कर में गई जान Bihar Mausam Update: बिहार के इन 9 जिलों में शाम तक आंधी-पानी-वज्रपात की चेतावनी, कौन-कौन जिला हैं शामिल जानें.... PIL Pahalgam Attack Rejected: मौजूदा समय सेना पर सवाल उठाने का नहीं, बल्कि एकजुट रहने का है: सुप्रीम कोर्ट Labour Law India: लेबर लॉ के पालन न होने की वजह से, जानिए कैसे सरकारी नौकरी बन गई भारतीय युवाओं की पहली पसंद? Chanakya Niti: इन 4 जगहों पर भूलकर भी न खोलें अपना मुंह, वरना टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़ Bihar News: तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पांच लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत; गुस्साए लोगों ने गाड़ी में लगाई आग Nitin Gadkari: जो करेगा जाति की बात, उसको मारूंगा लात...नितिन गडकरी का पुराना बयान अब वायरल Funny Wedding Card Bihar Police : शादी के कार्ड पर लिखा "बिहार पुलिस फिजिकल क्वालिफाइड" सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कार्ड Bihar Crime News: बच्चों के विवाद में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, पड़ोसियों ने ही चाकू से गोद डाला New Income Tax Bill: नया आयकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, आज कैबिनेट की मंजूरी की उम्मीद

Mahakumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए.. SC ने क्या कहा?

Mahakumbh Stampede: बीते 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 03 Feb 2025 02:30:01 PM IST

Maha Kumbh 2025

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Mahakumbh Stampede: प्रयागराज में बीते 29 जनवरी को हुए भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।


सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय़ है लेकिन हाई कोर्ट जाएं।


उन्होंने कहा कि पहले से ही एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। जिसके बाद यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी और याचिका को खारिज कर दिया।


बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन बीते 29 जनवरी की सुबह अमृतक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम क्षेत्र में उमड़ी थी। भीड़ त्रिवेणी संगम घाट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें तीस से अधिक लोगों की जान चली गई थी जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं।