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1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Thu, 30 Jan 2025 12:49:43 PM IST
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाकुंभ भगदड़ मामला - फ़ोटो google
Mahakumbh Stampede Case: प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे। महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित न हो, उनके लिए कोई खतरा पैदा न हो और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाए। इस जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को महाकुंभ के दौरान हुई घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। दरअसल, महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने के साथ नीति और नियमन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में बुधवार को अहले सुबह भदगड़ मच गई थी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुए हादसे की जांच के आदेश दिये हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है।