Bihar Crime News: काजू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, वारदात में शामिल दो बदमाश अरेस्ट; शक के घेरे में बिहार का दारोगा पूर्वी चंपारण में शर्मनाक घटना: टैंकर के पलटने के बाद तेल लूटने की मची होड़, किसी ने नहीं की घायल ड्राइवर की मदद Bihar Transport News: 1.24 लाख घूस लेने में अदना सा 'परिवहन सिपाही' पर केस..हाकिम तो बच गए ! किसके इशारे पर महिला के खाते में मंगवाई गई राशि ? घर पर ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते 11 साल के बच्चे से प्यार कर बैठी 23 साल की लेडी टीचर, घुमाने के बहाने कई होटल में ले जाकर किया गंदा काम Bihar News: बाइक समेत गड्ढे में जा गिरे तीन दोस्त, दो की मौके पर हुई मौत; बकरी के चक्कर में गई जान Caste census india: जाति जनगणना की अनदेखी करने वाली कांग्रेस अब मुखर, बीजेपी की सहमति के पीछे क्या है राज? Bihar Mausam Update: बिहार के इन 9 जिलों में शाम तक आंधी-पानी-वज्रपात की चेतावनी, कौन-कौन जिला हैं शामिल जानें.... PIL Pahalgam Attack Rejected: मौजूदा समय सेना पर सवाल उठाने का नहीं, बल्कि एकजुट रहने का है: सुप्रीम कोर्ट Labour Law India: लेबर लॉ के पालन न होने की वजह से, जानिए कैसे सरकारी नौकरी बन गई भारतीय युवाओं की पहली पसंद? Chanakya Niti: इन 4 जगहों पर भूलकर भी न खोलें अपना मुंह, वरना टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़
1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Wed, 23 Apr 2025 08:58:26 AM IST
बक्सर से उपभोक्ता आयोग ने सुपरस्टार शाहरुख खान को भेजा नोटिस - फ़ोटो google
Bihar News: बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग में डुमरांव ठठेरी बाजार के एक व्यक्ति ने आदित्य बिड़ला और बायजू शिक्षण संस्थान के खिलाफ 45 लाख रुपये हर्जाने का आवेदन देते हुए परिवाद पत्र दाखिल किया है। बक्सर उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिड़ला बायजू और शाहरुख खान को नोटिस भेजा है। डुमरांव के मनोज कुमार सिंह ने बायजू में बेटी के नामांकन के बाद सेवा से असंतुष्ट होकर हर्जाने की मांग की थी। आरोप है कि संस्थान ने वादे के मुताबिक पैसे वापस नहीं किए और EMI भी काट ली। अदालत ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शाहरुख खान को भी जवाबदेह माना है।
इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने नामजदों के साथ ही संस्थान के प्रचारक सिने स्टार शाहरुख खान को भी नोटिस जारी किया है। इस बारे में जानकारी देते परिवादी मनोज कुमार सिंह के वकील ने बताया कि परिवादी अपनी बेटी के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बायजू नामक शिक्षण संस्थान में नामांकन कराया था। संस्थान के नियम के मुताबिक, परिवादी को 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट करना था और बाकि राशि का भुगतान आदित्य बिड़ला फाइनेंस के द्वारा किया जाना था।
कंपनी के नियमानुसार, पढ़ाई ठीक नहीं लगने पर किश्त की राशि काटकर डाउन पेमेंट की शेष राशि वापस लौटाने का वादा किया गया था। पढ़ाई पसंद नहीं आने पर आवेदक ने जब अपना नामांकन रद्द कर पैसा लौटाने का अनुरोध किया लेकिन पैसे वापस नहीं किए और उल्टे एक महीने की इएमआई की राशि के रूप में आवेदक के खाते से 7425 रुपये निकाल लिए।
इस मामले में आवेदक के परिवाद पत्र दाखिल करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने न सिर्फ आदित्य बिड़ला और शिक्षण संस्थान को दोषी पाया, बल्कि संस्थान के ब्रांड एंबेस्डर बॉलीवुड सुपस्टार शहरुख खान को भी नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए नोटिस भेजा है। क्योंकि सेलिब्रिटी की यह जिम्मेवारी है कि जिस विज्ञापन में वे दिखाई दे रहे हैं वह भ्रामक दावों से मुक्त हो।