1st Bihar Published by: Updated Wed, 04 Jan 2023 11:28:22 AM IST
- फ़ोटो
SASARAM : रोहतास व्यवहार न्यायालय ने भोजपुर एवं मधुबनी के एसपी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत में गवाही हेतु लंबित 11 साल पुराने एक मामले में मधुबनी एसपी, भोजपुर एसपी सहित राजपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
दरअसल, यह पूरा मामला राजपुर थाना कांड संख्या 37/12 से जुड़ा है। इसका ट्रायल उक्त कोर्ट में पत्र वाद संख्या 109/ 2017 में चल रहा है। इसी मामले में कोर्ट ने एसपी रोहतास के माध्यम से इन तीनों पदाधिकारियों को इस मामले में गवाहों को प्रस्तुत कराने का आदेश जारी किया था। लेकिन, इसके लिए कोर्ट के तरफ से तय तिथि के बीत जाने के बाद भी गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिसके बाद कोर्ट ने नियत तिथि बीत जाने के बाद कई बार उक्त पदाधिकारियों को सभी कानून सम्मत आदेश जारी किया। इसके बावजूद भी अब तक इन तीनों पदाधिकारी द्वारा गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करवा पाई। जिसके बाद अब कोर्ट ने इन तीनों पर अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने हर्जाने की राशि अगली नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश जारी किया है।