2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र को कोलकाता हाईकोर्ट ने किया खारिज : बोलीं ममता बनर्जी..आदेश नहीं मानूंगी..अब मैं खेला करूंगी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 22 May 2024 06:24:21 PM IST

2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र को कोलकाता हाईकोर्ट ने किया खारिज : बोलीं ममता बनर्जी..आदेश नहीं मानूंगी..अब मैं खेला करूंगी

- फ़ोटो

DESK : ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया है। ओबीसी प्रमाण पत्र नये सिरे से जारी करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। 


ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगी। जिस समय भाजपा की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां चली गयी तब मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही आज कह रही हूं कि मैं इस आदेश को नहीं मानती। कोलकाता कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है। 


कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी को निशाना बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। हम बीजेपी के इस आदेश नहीं मानेंगे। चुनाव से पहले भाजपा खेल रही है। अब मैं खेला करूंगी। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा।