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1st Bihar Published by: Updated Tue, 04 Jan 2022 01:23:13 PM IST
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PATNA : दारोगा बहाली के अभ्यर्थियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से सामने आ रही है. पटना हाईकोर्ट ने 2446 दारोगा की बहाली के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने उन 268 अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है.
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब दारोगा बहाली में सफल अभ्यर्थियों की जॉइनिंग का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित किए गये है लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया.
इससे पहले की सुनवाई में अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि 1 अगस्त, 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीद्वारों का नाम था. उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था. उसके बाद जो सूची जारी हुई उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था.