ब्रेकिंग न्यूज़

झारखंड में रेल हादसा: दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, मची अफरा-तफरी Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए युग की शुरुआत Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट अरवल में DM अभिलाषा शर्मा ने मतगणना केन्द्र का किया निरीक्षण, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा Bihar Crime News: अवैध हथियारों के खिलाफ बिहार STF का बड़ा एक्शन, पांच गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार बरामद

ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की 46 साल बाद फिर से जांच होगी, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

1st Bihar Published by: Updated Sat, 21 Aug 2021 07:36:15 AM IST

 ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की 46 साल बाद फिर से जांच होगी, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

- फ़ोटो

PATNA : देश के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा की हत्याकांड की जांच 46 साल बाद एक बार फिर से होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में नया आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने 46 साल बाद एक बार फिर से ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की जांच का आदेश सीबीआई को नए सिरे से दिया है. याचिकाकर्ता के आवेदन पर सुविचार कर 6 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है.



आपको बता दें कि ललित नारायण मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. दरअसल ललित नारायण मिश्रा के परिवार की तरफ से 5 नवंबर 2020 को सीबीआई के सामने एक आवेदन देते हुए हत्याकांड की जांच नए सिरे से करने का आग्रह किया गया था. इसके बाद वैभव ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी.


इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. आपको बता दें कि 2 जनवरी 1975 को रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा की हत्या एक बम विस्फोट के दौरान कर दी गई थी. वह समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का समस्तीपुर में उद्घाटन करने पहुंचे थे. इसी दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें ललित नारायण मिश्र बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उनका निधन हो गया था.