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नया नियम: अब पेंशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6-A भरना जरूरी, जानिए क्या है लास्ट डेट

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 18 Nov 2024 07:13:09 AM IST

नया नियम: अब पेंशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6-A भरना जरूरी, जानिए क्या है लास्ट डेट

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DESK : केंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिटायर सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फार्म 6-ए भरना होगा। इस फार्म को भविष्य या ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। यह नियम इसी महीने के छह तारीख से लागू हुआ है। 


दरअसल, केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के अब से कागज पर जमा करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई है।पहले पेंशन के लिए आवेदन फार्म कागज पर भरे जा सकते थे।  लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फार्म भरना होगा। यह नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के एक बड़े कदम का हिस्सा है।


मालूम हो कि, यह फॉर्म केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए 16 नवंबर से उपलब्ध है। इसके लिए चार नवंबर 2024 को जारी एक अधिसूचना जारी की गई थी। ये ऑनलाइन पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए हैं। इस बदलाव के तहत पेंशन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।


जानकारी हो कि, रिटायर होने वाले कर्मियों की सुविधा के लिए सरलीकृत पेंशन फार्म 6ए तैयार किया गया है। इसे फार्म छह, आठ, चार, तीन, ए, फार्मेट 1, फार्मेट 9, एफएमए और जीरो ऑप्शन फार्म को मिलाकर तैयार किया गया है। इसके लिए, सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है। व्यय विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों की सलाह के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है।


इधर, केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए ये पेंशन फॉर्म 6ए ‘भविष्य’ या ई-एचआरएमएस पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।‘भविष्य’ पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक पहल है। इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर हासिल हो जाए।