Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित BIHAR: कार साइड लगाने को लेकर बारात में बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट-फायरिंग Life Style: पिंक सॉल्ट सफेद नमक से कैसे है अलग, शरीर के लिए कौन है अधिक फायदेमंद? Bihar School News: कैसे पढ़-लिखकर होशियार बनेंगे बिहार के बच्चे? हेडमास्टर ने नदी में फेंक दी किताबें Bihar News: JCB से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, झुलसने से युवक की दर्दनाक मौत Bihar News: सड़क हादसे में BPSC टीचर और उसके नवजात बच्चे की मौत, पांच शिक्षकों की हालत नाजुक Bihar News: सड़क हादसे में BPSC टीचर और उसके नवजात बच्चे की मौत, पांच शिक्षकों की हालत नाजुक Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, 60 साल के बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई 50 साल की प्रेमिका, बचपन का प्यार बुढ़ापे में चढ़ा परवान Bihar Politics: CM नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ्य है, विपक्ष चिंता न करें; मुख्यमंत्री के हेल्थ पर बोले सम्राट चौधरी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 22 Aug 2023 07:42:16 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार पुलिस ने अब अब फरमान जारी किया है कि राज्य के अंदर स्पेशल या गंभीर तरह की केस का जांच एसपी करेंगे।इसको लेकर डीजी के तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। एसपी और इंस्पेक्टर के साथ अब एसडीपीओ और थानाध्यक्ष भी केसों की जांच-पड़ताल और सुपरविजन के साथ ही उसका नियंत्रण भी कर सकेंगे।
दरअसल, वर्तमान में सिर्फ एसपी और इंस्पेक्टर स्तर पर ही केसों का नियंत्रण होने से मामलों की जांच में विलंब और गुणवत्ता प्रभावित होने की लगातार शिकायत सुनने को मिल रही थी।जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। डीजीपी आरएस भट्टी के इस आदेश को नये केसों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अफसरों की इसकी जानकारी भी दी गयी है।
एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि स्पेशल रिपोर्टेड (एसआर) या गंभीर प्रकृति के मामलों में केस का नियंत्रण एसपी स्वयं करेंगे। इनमें संगठित गिरोह, पेशेवर अपराध, अंतर जिला,अंतरराज्जीय या अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के मामले शामिल हो सकते हैं। स्पेशल रिपोर्टेड केस में ही निर्धारित श्रेणी (ब तथा कंडिका ख एवं ग) के मामलों में सुपरविजन टिप्पणी से लेकर अंतिम आदेश एवं अपील तक एसडीपीओ के स्तर से किया जा सकेगा। एसपी के स्तर पर इन केसों को एसडीपीओ को सौंपे जाने पर निर्णय लिया जायेगा