ब्रेकिंग न्यूज़

Anant Singh arrest : अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना ssp ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस! कुछ देर में हो जाएगी आधिकारिक पुष्टि ; क्या होगा मोकामा सीट पर असर बड़ी खबर : दुलारचंद हत्याकांड मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को किया अरेस्ट ! दो गाड़ियों से साथ लेकर रवाना हुए सीनियर अधिकारी ! इलाके में चर्चा हुई तेज शिक्षा और शोध में नई दिशा: पटना ISM के चेयरमैन के जन्मदिन पर IJEAM का प्रथम अंक जारी Bihar Crime News: बिहार में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ Bihar Crime News: चुनावी तैयारियों के बीच बिहार में चाकूबाजी की घटना, नाबालिग लड़के की हत्या से हड़कंप Mahila Rojgar Yojana: अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को मिला 10-10 हजार, लाभ मिलने तक जारी रहेगी योजना...आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं Mahila Rojgar Yojana: अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं को मिला 10-10 हजार, लाभ मिलने तक जारी रहेगी योजना...आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं Mokama Dularchand Murder Case: मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने अबतक क्या की कार्रवाई? पटना SSP ने दिया जवाब Mokama Dularchand Murder Case: मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने अबतक क्या की कार्रवाई? पटना SSP ने दिया जवाब Koilwar bridge accident : कोइलवर सिक्सलेन पुल पर स्कूल बस और कंटेनर की टक्कर, ड्राइवर की हालत गंभीर

अहमदाबाद में पति ने दिया तीन तलाक, विवाहिता ने की खुदकुशी की कोशिश

1st Bihar Published by: 13 Updated Wed, 31 Jul 2019 10:54:48 AM IST

अहमदाबाद में पति ने दिया तीन तलाक, विवाहिता ने की खुदकुशी की कोशिश

- फ़ोटो

DESK: मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने के साथ ही तीन तलाक देना अपराध हो गया है. लेकिन बिल पास होने के अगले ही दिन गुजरात के अहमदाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. तीन तलाक मिलने के बाद महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है. महिला का अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. विवाहिता ने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. आपको बता दें कि तीन तलाक बिल का कानून बन जाने के बाद देश में तीन तलाक देना अपराध हो गया है. अब ट्रिपल तलाक देने पर पति को अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है. बिल के अनुसार अब पीड़ित पत्नी या फिर उसका कोई रिश्तेदार FIR दर्ज करा सकता है. तीन तलाक का मामला गैर ज़मानती होगा और संज्ञेय अपराध माना जाएगा.