BIHAR: आर्थिक तंगी और ग्रुप लोन के बोझ के चलते महिला ने उठा लिया बड़ा कदम, बेटे और बेटी के साथ गले में लगाया फंदा, मौके पर ही मां-बेटी की मौत BIHAR: बच्चों से काम करवाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की सजा BIHAR: बच्चों से काम करवाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की सजा देवरिया से सुल्तानगंज जा रहे कांवरियों की गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर खगड़िया में बड़ा हादसा: नहाने के दौरान चार स्कूली बच्चे गहरे पानी में डूबे, रेस्क्यू जारी छपरा: गंगा में डूबने से 3 की मौत, सावन सोमवारी के दिन कलश विसर्जन के दौरान हादसा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें
1st Bihar Published by: Updated Mon, 23 May 2022 01:28:18 PM IST
- फ़ोटो
MUNGER: बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। यहां 22 AK 47 मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की जेल के साथ-साथ 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, इस मामले में 7 अन्य केस दर्ज किए गए थे, जिसकी सुनवाई जारी है। 4 साल बाद ADJ 7 विपिन बिहारी राय के न्यायालय का ये फैसला आखिरकार सामने आ चूका है।
गौरतलब है कि 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/ 18 में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद नंबर 172/21 में 12 आरोपियों के सजा बिंदू पर सुनवाई की गई थी। इसमें दो दोषी पाए गए थे, जिसके बाद 10 आरोपी को इस केस से रिहाई दे दी गई थी। लेकिन, आदेश के मुताबिक़ रिहा किए गए आरोपी फिलहाल जेल में ही रह रहे थे। क्योंकि AK 47 मामले में दर्ज कुल 8 मामलों में 7 में इन सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं। दोषियों के सजा को लेकर न्यायालय ने अगली तारीख में सुनवाई का फैसला सुनाया।
न्यायालय ने कोतवाली कांड नंबर 555/18 में सुनवाई करते हुए 5 साल बाद 12 लोगों के खिलाफ अंतिम सुनवाई करते हुए 02 अभियुक्त कमेला रोड दिलावरपुर के रहने वाले मोहम्मद इरशाद अहमद एवं सफदलपुर बेगूसराय के रहने वाले सत्यम कुमार यादव को दोषी ठहराया गया है। दोनों दोषियों की सजा को लेकर अगली तारीख को सुनवाई होनी है। वहीं 7 महिला समेत 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि इनके खिलाफ साक्ष्य जमा नहीं किया जा सका था।
अभियुक्तियों में मुफ्फसिल थाना इलाके के बरदह गांव के रहने वाले सदा रिफत, गुल्लन उर्फ गुलफाम, मो. खुर्शीद, रिजवान उर्फ भुट्टो, तनवीर आलम उर्फ सोनू, मो. लुकमान, मो, रिजवान, अजमेरी बेगम, आयशा खातून और आमना खातून को रिहा किया गया था।