1st Bihar Published by: Updated Nov 05, 2021, 7:35:15 PM
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DESK : ड्रग्स के आऱोप में जेल की हवा खाने वाले शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में ब़ड़ी खबर सामने आ रही है. आर्यन खान को जेल तक पहुंचाने वाले NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स केस से हटा दिया गया है. एनसीबी सूत्रों से ये बडी खबर आ रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.
सूत्रों के मुताबिक, समीर वानखेड़े पर लगातार आऱोप लगाये जा रहे थे. एनसीबी अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की थी. फिलहाल फैसला लिया गया है कि वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया जाये. एनसीबी विभागीय स्तर पर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच फिलहाल जारी रखे हुए है. अगर वानखेड़े उसमें दोषी पाये जाते हैं तो उन पर और कार्रवाई हो सकती है.
हम आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में NCB के गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने एक हलफनामे में समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. प्रभाकर ने दावा किया कि गोसावी और किसी सैम डिसूजा को 18 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ रुपए में डील तय हुई थी. उसने दावा किया था कि गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 में से 8 करोड़ रुपए NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी. प्रभाकर ने कहा था कि उसे गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन उससे जबरन 10 खाली कागजों पर साइन कराकर गवाह बना लिया गया था.
इससे पहले आज क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान NCB के दफ्तर पहुंचे. हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हर हफ्ते एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी है. आर्यन अपने बॉडीगॉर्ड के साथ दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर पहुंचे एनसीबी दफ्तर पहुंचे और तकरीबन डेढ़ बजे वहां से बाहर निकले. आर्यन की हाजिरी के लिए उनके वकील भी मुस्तैद थे. आर्यन के आने से आधे घंटे पहले ही उनके वकील NCB दफ्तर में जमे थे.
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की हाजिरी के समय NCB अधिकारी समीर वानखेड़े भी मौजूद थे. समीर वानखेड़े के सामने ही आर्यन खान ने एनसीबी की डायरी में साइन किये. हालांकि उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की गयी. आर्यन के एनसीबी दफ्तर से बाहर निकलते ही मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट वहां पहुंचे और हाजिरी लगायी. गौरतलब है कि आर्यन खान समेत मुनमुन धमीचा औऱ अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 शर्तों के साथ जमानत दी है. इसमें एक शर्त यह भी है कि हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच NCB ऑफिस पहुंचकर उन्हें हाजिरी लगानी होगी.