ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: विधानसभा चुनाव को लेकर हाई सिक्योरिटी जोन में बिहार के ये जिले, रियल-टाइम खुफिया निगरानी लागू BSF Vacany: BSF में कांस्टेबल जीडी पद के लिए वैकेंसी, जानें कब और कैसे कर सकते है आवेदन Bihar Politics: ‘एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा’, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा Bihar Politics: ‘एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा’, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा Patna News: मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप, 10 राउंड हुई फायरिंग; 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज India inflation rate 2025: दिवाली से पहले राहत की खबर! घटती महंगाई से किचन का रेट होगा कम, जाने पूरी जानकारी Bihar Politics: टिकट कटने की संभावना देख CM हाउस के सामने धरना पर बैठे गोपाल मंडल, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा Bihar News: पटाखा फैक्ट्री में निर्माण के दौरान हुआ ब्लास्ट, दो लोग घायल; जांच में जुटी पुलिस Bihar News: 1500 कंपनियों की CAPF तैनाती, बिहार चुनाव से पहले नक्सल इलाकों में सघन निगरानी Bihar News: बिहार के कटिहार में फिर हुआ नाव हादसा, एक बच्ची की मौत; दो की हालत गंभीर

B.ED अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूल में नहीं बन पाएंगे टीचर

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 01 Nov 2023 08:27:45 AM IST

B.ED अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूल में नहीं बन पाएंगे टीचर

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बीएड पास अभ्यर्थियों ने क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग और रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका दायर की थी, उसपर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने साफ़ तौर पर कहा कि - 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3.90 लाख बीएड पास स्टूडेंट को बड़ा झटका लगा है। 


दरअसल, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर कहा कि - 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे।


वहीं, बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी सीटें भर ली हैं। इसलिए अब बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। अब हम कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि प्राइमरी स्कूल में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पायेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बातें कही गई। 


पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। बीएड पास अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था।