Bihar Police Attacked: एक और बार अपराधियों का पुलिस टीम पर हमला, कई जवान और ASI घायल Bihar Crime News: दुकान में घुस फायरिंग करते हुए व्यवसायी को लूटा, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार सरकार ने वापस लिया छुट्टी पर रोक लगाने का आदेश Bihar Weather Today: 24 जिलों में आज भी गर्मी से राहत नहीं, 14 जिलों में तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात का अलर्ट BIHAR: बड़हरा के तुर्की गांव में महिला चौपाल का आयोजन, सोनाली सिंह ने कहा..'अब बदलाव महिलाओं की ताकत से होगा' Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ पटना जिला प्रशासन, इस दिन से शुरू होगा हथियारों का वेरिफिकेशन Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ पटना जिला प्रशासन, इस दिन से शुरू होगा हथियारों का वेरिफिकेशन Viral Video: वायरल वीडियो कांड में BJP बड़ा एक्शन, पार्टी से निकाले गए बब्बन सिंह रघुवंशी; डांसर के साथ पार कर गए थे सारी हदें Viral Video: वायरल वीडियो कांड में BJP बड़ा एक्शन, पार्टी से निकाले गए बब्बन सिंह रघुवंशी; डांसर के साथ पार कर गए थे सारी हदें Life Style: ये तीन फूड्स खाए तो पड़ सकते हैं लेने के देने, शरीर के लिए हैं काफी खतरनाक; जानिए...
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 29 Jul 2024 03:06:10 PM IST
- फ़ोटो
DELHI : योगगुरु बाबा रामदेव को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को उस दावे को सोशल मीडिया से वापस लेने को कहा है जिसमें 'कोरोनिल' को कोरोना का इलाज बताते हुए प्रमोट किया गया था। इतना ही नहीं एलोपैथी के प्रभाव को लेकर कहीं गईं बातों को भी वापस लेने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के भीतर ऐसा करने को कहा है।
दरअसल, कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि रामदेव की कंपनी ने कोरोनिल किट को लेकर झूठे दावे किए और इसे कोरोना बीमारी का इलाज बताया। सबसे बड़ी बात है कि बाबा रामदेव ने जिसे कोरोना की दवाई बताई थी उसे लाइसेंस इम्यूनिट बूस्टर के तौर पर मिला था।
इस याचिका में यह भी कहा गया था कि रामदेव का दावा झूठा प्रचार अभियान और मार्केटिंग की रणनीति थी ताकि कोरोनिल समेत अपने प्रॉडक्ट्स की बिक्री को बढ़ा सकें। इतना ही नहीं इस दौरान एलोपैथी के प्रभाव को लेकर भी कई तरह की बातें कहीं गई थी। जिससे कई लोगों को नुकसान हुआ था। ऐसे में अब कोर्ट ने रामदेव को झटका दिया है।
उधर, जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने फैसला देते हुए कहा, 'मैं आवेदन को मंजूर कर रहा हूं। मैंने कुछ सामग्री, पोस्ट को हटाने को कहा है। मैंने बचाव पक्ष को तीन दिन के भीतर हटाने को कहा है, नहीं तो मैंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को ऐसा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद 21 मई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।