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1st Bihar Published by: Updated Mon, 01 Nov 2021 08:08:15 AM IST
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PATNA : बैंक में करंट अकाउंट यानी चालू खाता खोलने के नियम आज से बदल गए हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है जिसके बाद बैंक में चालू खाता खोलने वाले हो को नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक खाताधारक केवल उसी बैंक में चालू खाता खोल सकते हैं, जिसमें बैंक में उनका लोन चल रहा हो। आरबीआई के इस नए नियम के बाद बैंकों ने ऐसे खाताधारकों को ईमेल और मैसेज भेजकर बैंक खाता बंद करना नोटिस भेजना शुरू किया, जिनका करंट अकाउंट और लोन देने वाले बैंकों अलग-अलग हैं।
बैंक ने ऐसे करंट अकाउंट्स बंद करने या फ्रीज करने की बात कही है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 ही यह निर्देश जारी किया था. लेकिन कारोबारियों की परेशानियों को देखते हुए इससे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया था। आज से यानी एक नवंबर 2021 से करंट अकाउंट खोलने का नया नियम प्रभावी होगा।
दरअसल करंट अकाउंट बैंक खाते होते हैं जिसके जरिए खाताधारकों को ट्रांजैक्शन में बैंक ज्यादा सहूलियत देता है। चालू खाते यानी करंट अकाउंट के एटीएम से खाताधारक जितनी बार चाहे ट्रांजैक्शन कर सकता है। इतना ही नहीं किसी भी बैंक ब्रांच से ट्रांजेक्शन की भी कोई लिमिट नहीं होती है। ट्रांजेक्शन के लिए बैंक को कोई शुल्क भी नहीं देना होता है।