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1st Bihar Published by: Jitendra Kumar Updated Tue, 03 Dec 2019 09:29:37 PM IST
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BEGUSARAI : बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने में पुलिस फेल साबित हो रही है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है बेगूसराय से जहां सिविल कोर्ट में सख्त कदम उठाते हुए नगर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी है. अगले आदेश तक नगर थाना के थानेदार अमरेंद्र कुमार झा की तनख्वाह पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.
नगर थाना के कांड संख्या 421/ 2009 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश मिश्रा ने नगर थाना के थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले के आरोपी नगर थाना इलाके के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति को लेकर कुर्की का आदेश जारी किया गया था. लेकिन कोर्ट के अधिपत्र पर नगर थाना की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.
कोर्ट कि ओर से 5 सितंबर 2019 को भेजे गए अधिपत्र की कार्रवाई की प्रतिवेदन मांगे जाने पर नगर थाना की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई. नगर थाना के इस लापरवाही को लेकर कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थानेदार अमरेंद्र कुमार झा के वेतन को अगले आदेश तक रोक दिया है.