ब्रेकिंग न्यूज़

Operation Sindoor: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अब POK और पाकिस्तान चाहिए, पहलगाम हमले में मारे गए IB ऑफिसर मनीष रंजन के परिजनों की मांग Bihar Crime News: रिटायर्ड फौजी का शव शौचालय टंकी से बरामद, बेटे पर हत्या के आरोप Press Briefing on operation sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विंग कमांडर... भारत का एक्शन जिम्मेदारी भरा, आतंकियों के ठिकाने किए ध्वस्त Trump On India-Pakistan: "सब जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है", 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद क्या बोले ट्रंप? मुस्कुराते हुए कर दिया बड़ा इशारा Operation Sindoor: आतंक के अड्डों पर भारतीय सेना का कहर... पाकिस्तान में हाहाकार ,पढ़िए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी! Road Accident: ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की दर्दनाक मौत, चालक की हालत गंभीर Patna News: पटना में दीघा से कोईलवर तक जेपी गंगा पथ का निर्माण, 5,676 करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगेंगे इतने साल Patna Guwahati flight: पटना से गुवाहाटी और हैदराबाद की सीधी उड़ानें शुरू, सफर होगा आसान और किफायती Bihar News: विधायकों को इस महीने मिलेगा आवास, जानिए किन -किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ Operation sindoor Upadate: एयर स्ट्राइक के बाद क्या बंद होंगे बैंक, शेयर बाजार और ट्रेन सेवाएं? जानिए देश में मौजूदा हालात

बिहार : एडीजे कोर्ट ने प्रभारी एसपी को हिरासत में लिया, मर्डर केस में लापरवाही का मामला

1st Bihar Published by: Updated Thu, 04 Aug 2022 06:58:32 PM IST

बिहार : एडीजे कोर्ट ने प्रभारी एसपी को हिरासत में लिया, मर्डर केस में लापरवाही का मामला

- फ़ोटो

SASARAM : हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने पर रोहतास की कोर्ट ने प्रभारी एसपी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कोर्ट ने करीब पांच घंटों तक प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में रखा। 34 साल पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने और कोर्ट द्वारा जारी कुर्की जब्ती का तामिला प्रतिवेदन अदालत में पेश नहीं करने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की।


कोर्ट में एसपी आशिष भारती को उपस्थित होना था लेकिन उनके छुट्टी पर रहने के कारण प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार साह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। करीब पांच घंटे न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कोर्ट ने उन्हें जाने का आदेश दिया। अदालत ने 24 अक्टूबर को हर हाल में एसपी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश पर मामले को तीन माह की भीतर निष्पादित किया जाना है।


दरअसल, साल 1979 में रोहतास के नासरीगंज स्थित अतमीगंज गांव में रामानुज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान 6 में से 4 आरोपियों की मौत हो गई। बाकी बचे दो आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है। मामले की निगरानी कर रहे पटना हाई कोर्ट ने रोहतास सिविल कोर्ट को तीन महीने के भीतर केस का निष्पादन करने का आदेश दिया है।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती का भी निर्देश पुलिस को दिया। कोर्ट द्वारा एसपी को कई बार आदेश का पालन कराने के लिए पत्र भेजा गया लेकिन पुलिस ने न तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही उनके घर की कुर्की जब्ती का प्रतिवेदन ही अदालत में पेश किया। जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था।