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बिहार : कोर्ट ने जारी किया दारोगा को गिरफ्तार करने का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Oct 04, 2023, 9:51:42 AM

बिहार : कोर्ट ने जारी किया दारोगा को गिरफ्तार करने का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

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VAISHALI : देश समेत सूबे में भी आम लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस महकमे में कंधों पर होती है। लेकिन,जब आम लोगों की सुरक्षा के जिम्मेदारी रखने वाले लोगों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा हो तो फिर बातें कुछ और हो जाती है। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह हो की पुलिस महकमे के एक अधिकारी कोर्ट के आदेश को भी ध्यान नहीं दे रहे हो। 


दरअसल, कोर्ट ने गंगाब्रिज थाने के दारोगा अरविंद कुमार पासवान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। जानलेवा हमला मामले में बार-बार सूचना देने के बावजूद न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने यह आदेश दिया है। इसके बाद अब न्यायाधीश ने वैशाली एसपी को अरविंद कुमार पासवान को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।


बताया जा रहा है कि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने जानलेवा हमला मामले में बार-बार सूचना देने के बावजूद अदालत ने हाजीपुर के गंगाब्रिज थाने के दारोगा अरविंद कुमार पासवान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं होने पर गंगाब्रिज थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश वैशाली एसपी को दिया है।


वहीं, अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि गंगाब्रिज थाने में दर्ज एक केस के जांचकर्ता अरविंद कुमार पासवान को बार-बार स्मारित कराए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इतना ही नहीं मंगलवार को उन्होंने लोक अभियोजक के लिपिक को कोई जानकारी नहीं होने की बात कहकर न्यायालय में उपस्थिति देने से इनकार कर दिया।


उधर, इस पुरे मामले की सूचना न्यायालय को दी गई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अनुसंधानक अरविंद कुमार पासवान के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर एसपी को उन्हें गिरफ्तार कर 13 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।