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1st Bihar Published by: Updated Tue, 04 Aug 2020 08:17:47 PM IST
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PATNA: सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई को औपराचिक पत्र और अपनी अनुशंसा भेज दी है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 के तहत ये अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गयी है.
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज केस संख्या-241/2020 को सीबीआई को सौंपने की अनुमति दी है. ये मामला बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौतसे संबंधित है. सीबीआई इस मामले के अनुसंधान या पर्यवेक्षण के लिए पूरे बिहार राज्य या मामले से जुड़े दूसरे स्थानों पर जा सकती है.
गौरतलब है कि आज सुबह ही बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करने का एलान किया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इसकी प्रक्रिया आज ही पूरी कर ली जाएगी. बिहार के डीजीपी ने सुशांत के परिजनों से बात की थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. उनकी मांग को देखते हुए बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया था.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर सुशांत के पिता मांग करते हैं तो सरकार इसकी सिफारिश करेगी. सीबीआई का दायरा बड़ा है. मुझे लगता है कि सीबीआई इस मामले में बेहतर जांच कर सकती है. नीतीश ने कहा कि सुशांत के पिता ने पटना में केस दर्ज कराया था तभी बिहार पुलिस जांच करने मुंबई गई थी. बिहार के एसपी को क्वारैंटाइन कर दिया। उनका व्यवहार उचित नहीं है. यह ठीक नहीं है. मुंबई पुलिस जो कर रही है वह सभी देख रहे हैं. आईपीएस अफसर को बताकर भेजा गया था. ऐसा कहीं होता है कि जांच करने गए आईपीएस अफसर को क्वारैंटाइन में रखा जाए. सीबीआई इस केस को टेकओवर कर लेगी तो यह सबसे उपयुक्त होगा.