ब्रेकिंग न्यूज़

Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बरती जा रही विशेष चौकसी Pahalgam Attack: पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बरती जा रही विशेष चौकसी SIT In Action: पाकिस्तान में 15 दिन रहा यह कांग्रेसी MP? पत्नी के NGO पर पाक से फंडिंग लेने का इल्जाम, जांच में जुटी SIT Success Story: चार बार फेल होने के बाद भी नहीं टूटे हौसले, कठिन परिश्रम कर 5वीं बार में बनीं UPSC टॉपर! Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया Bihar Politics: BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार, लालू यादव का नाम लेकर खूब सुनाया Bihar News: सिपाहियों के संघ का 'नेता' फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर 11 माह से फरार...बालू के अवैध धंधा में शामिल होने की शिकायत पर SP ने कराई जांच तो खुल गई पोल Action On CRPF Jawan: बिना अनुमति पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पड़ा भारी, अब CRPF करने जा रही बड़ी कार्रवाई Unique Party Trend: बिना दूल्हा-दुल्हन के हो रही शादी! दिल्ली में सामने आया नया ट्रेंड, जानिए.. Life Style: गर्मियों में इसके पत्तों का सेवन क्यों है जरूरी? जानिए.. इसके 5 चमत्कारी फायदे

बिहार: दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, सुपारी किलर से कराई थी RJD नेता के भाई की हत्या

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 21 Sep 2024 05:32:37 PM IST

बिहार: दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, सुपारी किलर से कराई थी RJD नेता के भाई की हत्या

- फ़ोटो

MADHUBANI: मधुबनी में ADJ -3 वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने आरजेडी नेता के भाई की सुपारी देकर हत्या करा दी थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, घटना बबूबरही थाना क्षेत्र के बौधा पोखर पर 13 अप्रैल 2019 में घटी थी। राजद नेता मिंटू सहजादा के भाई अबुल हसनत उर्फ (राजू) से सुरेंद्र भिंडवार ने लाखों रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। कर्ज के पैसे वापस मांगने पर सुरेंद्र भिंड ने जयप्रकाश यादव को अबुल हसनत उर्फ (राजू ) की हत्या की सुपारी दे दी।


13 अप्रैल 2019 सुरेंद्र भिंडवार ने अबुल हसनत उर्फ राजू को बाबूबरही के बैरल चौक पर पेट्रोल पंप के पास बुलाया और वहां पहले से मौजूद जयप्रकाश यादव ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर परिजनों के बयान पर थाने में केस दर्ज हुआ और मामला कोर्ट पहुंचा। सरकार की ओर से वरिय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा और पीड़ित पक्ष की ओर से वरिय अधिवक्ता संजय कुमार (छोटू), अधिवक्ता विजय कुमार, अधिवक्ता सत्यम पांडेय ने पक्ष रखा।


दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद ADJ -3 वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने इसम मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला आने के बाद मृतक के भाई राजद नेता मिंटू सहजादा ने इसे न्याय की जीत बताया है। 

रिपोर्ट- कुमार गौरव