1st Bihar Published by: Updated Aug 07, 2022, 10:48:27 AM
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PATNA : बिहार के 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की अब मान्यता रद्द कर दी जाएगी इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मामला 287 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोगिता नहीं देने का है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने सात विश्वविद्यालय के कुलपति को यह आदेश देते हुए कहा है कि पहले फेज की सूची में 14 कॉलेजों के मान्यता 18 अगस्त के पहले ख़त्म किया जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दिया जाए। विश्वविद्यालय के कुलपति अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है।
अगर 14 कॉलेजों की बात की जाए तो इसमें बीएन मंडल विवि और तिलकामांझी विवि भागलपुर के सबसे ज्यादा कॉलेज शामिल हैं। इनमें बीएन मंडल विवि के पूर्णिया कॉलेज, सर्ब नारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज, वीर नारायण चंद कॉलेज, एलएन मिथिला के चन्द्रमुखी भोला कॉलेज, बीएन मंडल दर्शन साह कॉलेज, भीमराव अंबेदकर यूनिर्विसिटी के केसरीचंद ताराचंद कॉलेज, एमजेके कॉलेज, श्रीलक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय,तिलकामांझी विवि के मदन अहिल्या महिला कॉलेज, महिला कॉलेज, मगध विवि के महंथ मधुसूदन कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, जेपी विवि के नंदलाल सिंह कॉलेज के नाम हैं।