Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा बिहार में तैयार हुआ 4500 HP रेल लोकोमोटिव 'अफ्रीकी देश' भेजे जाएंगे, जून में बड़ी खेप का होगा निर्यात, उद्योग मंत्री बोले- नामकरण के लिए 26 मई को होगा कार्यक्रम Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम पुलिस के 'सर्किल इंस्पेक्टर' का कार्यालय बन गया दुकान, रुपया दीजिये नाम हटवाइए और जोड़वाइए, DIG ने कर दिया सस्पेंड Bihar News: मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिहार में केस दर्ज, कर्नल सोफिया को बताया था पाकिस्तानियों की बहन
1st Bihar Published by: Updated Wed, 22 Sep 2021 05:48:31 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार के मधुबनी में कोर्ट ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला सुनाया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. दरअसल कोर्ट ने रेप की कोशिश में जेल गए एक शख्स को गांव की 2 हजार महिलाओं के कपड़े धोने की शर्त पर रिहा कर दिया है. आरोपी शख्स गांव की सभी महिलाओं का कपड़ा साफ करेगा और प्रेस करके उसे वापस देगा.
मधुबनी जिले के झंझारपुर की निचली अदालत में एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. दरअसल ललन कुमार ने एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया था. लौकहा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला ललन इसी साल 19 अप्रैल से जेल में बंद है. ललन के ऊपर आरोप है कि इसने 17 अप्रैल की रात को गांव की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और बलात्कार करने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिस ने इसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया था.
लौकहा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया कि 17 अप्रैल की रात आरोपित युवक ने गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया था. पीड़िता के बयान पर 18 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने 19 अप्रैल को ही आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसी मामले में आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने जमानत के साथ कपड़ा धोने का शर्त पूरा करने और साथ ही आयरन कर उन्हें वापस करेगा. छह माह बाद अपने गांव के मुखिया या सरपंच अथवा किसी भी सम्मानित सरकारी कर्मी से मुफ्त सेवा करने का प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में समर्पित करने का निर्देश भी दिया है. जमानत की कॉपी गांव के सरपंच और मुखिया को भी भेजी जायेगी, ताकि वे इस बात पर नजर रख सकें कि जमानत पर रिहा होने वाला युवक कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है या नहीं.
पंचायत की निवर्तमान मुखिया नसीमा खातून ने बताया कि जिस वार्ड का यह मामला है, उस वार्ड में ही महिलाओं की संख्या करीब 425 है. नसीमा ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है. इससे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा होगी और इस प्रकार की घटना करने से पहले लोग सौ बार सोचेंगे. ललन कुमार साफी के वकील परशुराम मिश्र ने बताया कि यह एक प्रकार का सामाजिक संदेश है. इससे समाज में एक सीख जायेगा.