1st Bihar Published by: Updated Mon, 22 Mar 2021 05:02:59 PM IST
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. बिहार के लॉ कॉलेजों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना उच्च न्यायालय ने लॉ कालेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है. कोई भी सरकारी या प्राइवेट लॉ कॉलेजों में एडमिशन नहीं लिया जायेगा. बिहार के लॉ कालेजों में पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है.
दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के लॉ कालेजों में पूरी व्यवस्था नहीं है. बिहार के लॉ कालेजों में स्थिति ऐसी है कि योग्य शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी काफी कमी है. इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय और अन्य को जवाब तलब भी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी और प्राइवेट लॉ कालेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है. बिहार में सरकारी और निजी लॉ कालेज 28 हैं लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है.