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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 08 Aug 2024 06:41:06 PM IST
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PATNA: बिहार में करीब 2,512 मठ, मंदिर और ट्रस्ट ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन भी है। नीतीश सरकार ने ऐसे मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इन्हें संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। रजिस्ट्रेशन कराए जाने को लेकर बिहार के विधि विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।
बिहार के विधि मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी। कहा कि जिन मठ,मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन सभी का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इनके अचल संपत्तियों की डिटेल BSBRT को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी डीएम को दिया गया है। यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा डिटेल वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए।
विधि मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि 38 जिलों में अभी तक 18 जिलों ने ही BSBRT को आंकड़ा उपलब्ध कराया है। अन्य जिलों के मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराए जाने को लेकर सभी डीएम पत्र लिखा गया है। वही पंजीकृत मंदिरों और मठों की जमीन की खरीद और बिक्री ना हो यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
बता दें कि 2499 मठ, मंदिर और ट्रस्ट ही बिहार में रजिस्ट्रर्ड हैं जिनके पास 18,456 एकड़ से अधिक जमीन है। जबकि करीब 2,512 मठ, मंदिर और ट्रस्ट ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है। इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसे जल्द से जल्द पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा डिटेल वेबसाइट पर अपलोड कराने को कहा गया है।