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1st Bihar Published by: Updated Fri, 25 Dec 2020 08:18:56 AM IST
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PATNA: बिहार में अब निजी बोरिंग कराने से पहले लाइसेंस लेना होगा. सरकार भूमिगत जल के बेहताशा बर्बादी पर पाबंदी लगाने जा रही है. राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार किया है.
कैबिनेट की मंजूरी बाकी
बताया जा रहा है कि इसकी स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट और दुरुपयोग दो देखते हुए नियमावली बनाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है.
जिला प्रशासन से लेना होगा लाइसेंस
बताया जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट लघु जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के सहयोग तैयार कर लिया है. इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस लिए बगैर बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बिहार के सभी बोरिंग की मैपिंग भी कराई जाएगी. इससे सरकार के बाद एक आंकड़ा रहेगा. इसका भी पता लगाया जाएगा कि कितनी गहराई और पानी का लेबल किया है.