RBI 20 rupees note :नोट बदलने की फिर तैयारी? जानिए 20 रुपये के नोट को लेकर क्या बोला RBI! Bihar News: मदरसे में मासूम को तालिबानी अंदाज में दी यातना, मौलाना की पोल खुलने पर मची सनसनी Bihar News : छत गिरने से दाउदनगर पीएचसी में बाल-बाल बचे डॉक्टर और मरीज, फिर उठी नए भवन की मांग Fake tantrik arrested: साधु के वेश में ठगी: तंत्र-मंत्र के झांसे में आकर महिला से लाखों की ठगी, दो गिरफ्तार, एक फरार Bihar Crime News: मछली विवाद में शख्स की हत्या, 8 लोग गिरफ्तार Bihar News: अब पटना आने-जाने में ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए छुटकारा, इस सड़क के चौड़ीकरण का टेंडर जारी Bihar Weather: आंधी, बारिश और वज्रपात के लिए कमर कस लें, IMD ने जारी किया अलर्ट SAHARSA: गोदाम में तोड़फोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक साथ 18 अपराधियों को दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा Bihar Crime News: भारत-नेपाल सीमा से पकड़े गए तीन विदेशी नागरिक, SSB ने संदिग्ध हालत में दबोचा
1st Bihar Published by: Updated Thu, 24 Sep 2020 07:37:57 AM IST
- फ़ोटो
PATNA :राज्य में अब दाखिल खारिज करने में दोगुना वक्त लगेगा. अगर आवेदन सही है और कोई आपत्ति नहीं है तो पहले इस काम के लिए 18 दिन समय तय था लेकिन नई व्यवस्था लागू होते ही यह समय बढ़ कर 35 दिन हो जाएगा.
नई व्यवस्था में आवेदन के बाद जांच से लेकर सभी स्तर तक के कर्मियों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है. लिहाजा हर हाल में उन्हें इस अवधि में संचिका का निष्पादन करना होगा. इसी के साथ आवेदन के लिए अपील की समय सीमा भी 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन तक कर दी गई है. बता दें कि राज्य सरकार ने बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली में एक बार फिर बदलाव कर दिया है. इसके पहले 2012 में बने इस नियमावली का 2017 में संशोधन किया गया था. नई व्यवस्था में कागजातों की जांच केंद्रीयकृत की जाएगी. कागजात सही पाए जाने पर उससे संबंधित सिओ को भेजने के बाद अभिलेख खोला जाएगा. ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन प्राप्त होने पर एसएमएस के माध्यम से आवेदक को टोकन नंबर दिया जाएगा
अंचल स्तर पर केंद्रीयकृत प्रणाली के तहत गठित टीम 3 दिनों के अंदर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगी. कागजात पूरे होने पर अनुशंसा की रिपोर्ट लगाते हुए सीओ को भेज दिया जाएगा. बता दें कि म्यूटेशन के मामलों को समय से निष्पादन करने के लिए डीसीएलआर और सीओ के काम का भी मूल्यांकन शुरू हुआ तो पता चला कि लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ गई है. प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण समय कम मिलने पर अधिकारी आवेदन को खारिज कर देते हैं. इससे अपील और लंबित मामलों की संख्या बढ़ने लगी थी. जिसके बाद अब दाखिल खारिज के लिए समय सीमा बढ़ाकर 18 से 35 दिन कर दी गई है