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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 30 May 2023 08:09:22 AM IST
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PATNA: शिक्षक संघों के भारी विरोध के बाद आखिरकार नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई। पिछले दिनों सरकार ने टेक्निकल डिग्रीधारी को शिक्षक बहाली से बाहर कर दिया था। भारी विरोध के बाद अब शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नियमावली में संशोधन के बाद अब टेक्निकल डिग्रीधारी भी 9वीं और 10वीं में गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकेंगे।
दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में आंदोलन करने वाले शिक्षकों को यह चेतावनी दी थी कि अगर कोई शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी लेकिन सरकार की चेतावनी के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया। जिसके बाद सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए टेक्निकल डिग्रीधारी को शिक्षक बहाली से बाहर कर दिया था। विभाग की तरफ से कहा गया कि BBA, BCA B-TECH डिग्रीधारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सरकार के इस फैसले पर शिक्षक संघ लगातार विरोध जता रहे थे।
सरकार ने विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 9 और 10 में मैथ और साइंस के शिक्षक बन सकेंगे जबकि कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है।
सोमवार को हुई शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही नियुक्ति परीक्षा में बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र-छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो टेट, सीटेट या एसटीईटी पास हों। इसको लेकर आज भी एक अहम बैठक होने वाली है।