ब्रेकिंग न्यूज़

कटिहार सदर अस्पताल में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप कायमनगर में महिला चौपाल: सोनाली सिंह ने सुनीं महिलाओं की समस्याएं, दी माई-बहिन मान योजना की जानकारी सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण में उमड़ा जनसैलाब, राजकुमार चौबे बोले..बक्सर बन सकता है अयोध्या-काशी से भी आगे पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सादगी से मनाया अपना बर्थडे, हम कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 16वां जत्था, अब तक 2850 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी Bihar News: बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के टॉपर्स को लैपटॉप देगी सरकार, इंजीनियर्स डे पर मंत्री ने की घोषणा

बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला: सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला

1st Bihar Published by: Updated Thu, 18 Nov 2021 08:02:59 PM IST

बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला: सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला

- फ़ोटो

PATNA: बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फेरबदल किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।


क्या हुआ फेरबदल

दरअसल सरकार ने अब प्रावधान कर दिया है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। हालांकि इसमें एक शर्त भी जोड़ी गयी है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनायी थी। बिहार सरकार की ओऱ से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति-पत्नी दोनों के सेवा में हों और उनमें से एक की मौत हो जाये तो फिर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जायेगी।


सरकार ने अब इस प्रावधान को बदला है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में नया आदेश निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओऱ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाये तो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। शर्त इतनी है कि पति-पत्नी में से जो भी जीवित बचा है वह सरकारी सेवा से रिटायर कर चुका हो यानि पेंशनर हो। सरकार ने अपने आदेश में कहा है


“मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के पेंशनर होने की स्थिति में भी उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। हालांकि उसके लिए अनुकंपा की दूसरी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।