1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Fri, 23 Jun 2023 02:56:05 PM IST
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MUZAFFARPUR: साहेबगंज से BJP विधायक डॉ. राजू सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचलाधिकारी और कर्मचारी की पिटाई मामले में दर्ज केस में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी है।
बता दें कि पारू के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी ने बीजेपी विधायक राजू सिंह पर मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगा उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उधर राजू सिंह के पक्ष के लोगों ने भी दोनों अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में केस दर्ज हुआ था।
20 अप्रैल को मुजफ्फरपुर एसएसपी ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जा रही थी। यह मामला 11 अप्रैल का है। अंचलाधिकारी अनिल भूषण ने राजू सिंह पर यह आरोप लगाया था कि मोबाइल पर कॉल करके विधायक ने उन्हें बुलाया और उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया।
जबकि राजू सिंह का कहना था कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। शिकायत करने वाले अंचलाधिकारी अनिल भूषण को भष्ट बताते हुए कहा था कि भष्टाचारियों को बचाने के लिए उल्टे हम पर केस किया गया है। आखिरकार आज इस मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट से राजू सिंह को जमानत मिल ही गयी।