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1st Bihar Published by: Updated Fri, 14 Feb 2020 09:31:59 AM IST
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WEST CHAMPARAN : बीजेपी विधायक की बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. इस बाबत पीड़िता रानी कुमारी ने बेतिया अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति राजेश राम, देवरानी शिखा देवी और देवर संजय राम के खिलाफ संज्ञान लिया है.
परिवाद में विधायक के खिलाफ भी आरोप है. विधायक की बहू के अनुसार साल 2018 से वह मायके रामनगर में रह रही है. पीड़िता ने बताया कि 21 जून 2003 को उसकी शादी नरकटियागंज के ब्लॉक रोड निवासी भोला राउत के पुत्र राजेश राम के साथ हुई थी. उनदोनों की 15 साल की एक बेटी भी है.
पीड़िता ने बताया कि असके पति का अवैध संबंध है, इसी वजह से उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है. उसके साथ मारपीट की जाती थी. इतना ही नहीं उनकी बेटी के साथ उसे एक कमरे में बंद कर गया था और खाना-पीना भी बंद कर दिया गया था. जिसके बाद से वह अपने मायके में रह रहीं हैं.
वहीं इस बाबत विधायक भागीरथी देवी ने कहा कि मेरा पुत्र अलग घर बनाकर रहता है. पारिवारिक विवाद को खत्म कराने की पहल की थी. दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप गलत है.