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1st Bihar Published by: Updated Wed, 25 Sep 2019 08:21:20 PM IST
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PATNA : नीतीश कैबिनेट ने बिहार चौकीदार संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 के गठन को मंजूरी दे दी है.
इस नए नियमावली को मंजूरी मिलने के साथ ही जिलों के एसपी को अधिकार मिल गया है कि वह चौकीदार को दंडित कर सकें.
जिलों के एसपी दोषी पाए जाने पर चौकीदार के खिलाफ को लघु दंड से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई कर सकेंगे. हालांकि चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया की कमान अब भी जिलाधिकारी के हाथ में ही रहेगी.