सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका हुई खारिज

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mar 28, 2024, 2:32:22 PM

सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका हुई खारिज

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DELHI: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है।


कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति या एलजी को कोई भी मार्गदर्शन कोर्ट को नहीं देना है। राष्ट्रपति या एलजी को मार्गदर्शन देना अदालत का काम नहीं है।


याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? इसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया।