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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 19 May 2023 07:47:21 AM IST
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PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर वाले पोस्टर बिना इजाजत लिए लगाने पर अब कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए सीएम सचिवालय से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश गृह विभाग ने जारी किया है।
दरअसल, गृह विभाग के संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार सिन्हा ने डीजीपी के अलावा पुलिस महकमा की सभी इकाइयों के प्रमुख को एक पत्र लिखा है। जिसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले किसी सरकारी योजना या ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित कराने से पहले सीएम सचिवालय से अनुमति लेनी होगी।
इस पत्र में कहा गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्तर से इस मामले को लेकर 10 मई 2007 को एक आदेश जारी किया गया था। इस निर्देश का पालन हर हाल में करने के लिए कहा गया है। इसके मुताबिक, मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सीधे अपने स्तर से पत्राचार जनसंपर्क विभाग से नहीं किया जा सकेगा बल्कि, इससे पहले इसे मुख्यमंत्री सचिवालय भेजकर इस पर अनुमति ली जाएगी। इसके बाद ही इसे प्रकाशित कराया जाएगा।
आपको बताते चलें कि, पिछले कुछ निदेशालय या कार्यालय के स्तर से मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सीधे विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। इस तरह की कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए इसे तुरंत बदलने का निर्देश दिया गया है। सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित करने की अधियाचना सूचना एवं जन-संपर्क विभाग को प्रेषित किया जाएगा।