ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Weather: फिर करवट लेने जा रहा बिहार का मौसम, इस जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी MUZAFFARPUR: दो कुख्यात अपराधियों की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का सख्त आदेश मधुबनी में दो सगे भाईयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बेलगाम ट्रक ने दोनों को रौंदा MUZAFFARPUR: ज्वेलरी शॉप लूटकांड मामले का खुलासा, लूटे गये आभूषण के साथ मां-बेटा गिरफ्तार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने झुक गया पाकिस्तान, रोहित सिंह बोले..देश को अपने प्रधानमंत्री और सेना पर गर्व अरवल में 2 थानेदार का तबादला: मानिकपुर और SC/ST थाने की सौंपी गई जिम्मेदारी GOPALGANJ: गंडक नदी से मिला लापता व्यवसायी का शव, हत्या की आशंका जता रहे परिजन गया में महिला की इलाज के दौरान मौत, गुस्साए परिजनों ने किया जमकर हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप Bihar News: बरसात से पहले गड्ढा मुक्त होंगी ग्रामीण सड़कें , बिहार सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी Bihar News: बरसात से पहले गड्ढा मुक्त होंगी ग्रामीण सड़कें , बिहार सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: DEV KUMAR PANDEY Updated Wed, 25 Sep 2019 01:07:11 PM IST

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए। 


न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की। 


हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।