ब्रेकिंग न्यूज़

India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार का बेगूसराय दौरा, मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात Bihar News: VTR के जंगलों में लगी भीषण आग, वन्यजीवों की जान पर मंडराया खतरा Bihar News: बिहार में भीषण सड़क हादसा, चार साल के मासूम की मौत, पांच लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में यूरिया लदे ट्रक को ले भागे बदमाश, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात

लोग कोरोना से मर रहे हैं और सरकार की नजर लोगों को मिलने वाले ब्याज पर, नया फैसला जानिए..

1st Bihar Published by: Updated Sat, 24 Apr 2021 06:55:04 AM IST

लोग कोरोना से मर रहे हैं और सरकार की नजर लोगों को मिलने वाले ब्याज पर, नया फैसला जानिए..

- फ़ोटो

DESK : देश के लोग एक तरफ कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। अपनी जान बचाने की जुगत में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की नजर खाताधारकों को ब्याज से होने वाली आमदनी पर टिकी है। आयकर चोरी रोकने और रिटर्न प्रक्रिया आसान बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बैंकों-कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत बैंकों को 5000 रुपये से अधिक ब्याज आय वाले खाताधारकों की जानकारी आयकर विभाग को देना जरूरी होगा। कंपनियों को लाभांश की जानकारी भेजना होगा।


बैंकों को बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि जमा से होने वाली ब्याज आय की जानकारी आयकर विभाग को भेजनी होगी। बैंकों, डाकघर, कंपनियों आदि को ही आयकर विभाग तक जानकारी पहुंचानी होगी। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाता, अनिवासी खाता आदि से होने वाली ब्याज आय की जानकारी को बाहर रखा गया है।


कंपनियों को सभी लाभांश की जानकारी आयकर विभाग को भेजना होगा। लाभांश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी यह निर्देश लागू होगा।