ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Navi Mumbai Airport : प्रधानमंत्री मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन , जानें कब और कहां के लिए शुरू होंगी फ्लाइट? Bihar Crime News: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में बिहार पुलिस, दियारा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा Bihar Crime News: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में बिहार पुलिस, दियारा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा

कोर्ट ने लगायी दरभंगा सदर DSP के वेतन पर रोक, कहा- अधिकारी महोदय को कानून की नहीं है जानकारी

1st Bihar Published by: Prashant Updated Mon, 27 Jan 2020 08:16:10 PM IST

कोर्ट ने लगायी दरभंगा सदर DSP के वेतन पर रोक, कहा- अधिकारी महोदय को कानून की नहीं है जानकारी

- फ़ोटो

DARBHANGA : दरभंगा एडीजे कोर्ट ने दरभंगा सदर डीएसपी के वेतन पर रोक लगा दी है। सदर डीएसपी के वेतन पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उक्त पुलिस अधिकारी को कानून की जानकारी नहीं है।


प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने दरभंगा सदर के एसडीपीओ अनोज कुमार के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होनें कहा कि एसडीपीओ को कानून की जानकारी नहीं है तो भला वें अनुसंधान और विधि व्यवस्था का अनुपालन कैसे करेंगे।


जज  ने कहा है कि ने न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना कर रहे हैं। दो-दो बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट को अपना जवाब नहीं भेजा। न्यायालय ने बिहार पुलिस के डीजीपी को आदेश देते हुए एसडीपीओ का वेतन तत्काल रोकने को कहा है। वहीं कोर्ट ने इस संबंध में कार्रवाई की सूचना कोर्ट को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।