Asaduddin Owaisi: पाकिस्तान का समर्थन कर फुदक रहे तुर्की पर भड़के ओवैसी, याद दिलाई औकात.. Nepal Bangladesh Border: नेपाल-बांग्लादेश सीमा से सटे थाने बनेंगे हाईटेक, तस्करी और घुसपैठ पर लगेगी पूरी तरह रोक RBI 20 rupees note :नोट बदलने की फिर तैयारी? जानिए 20 रुपये के नोट को लेकर क्या बोला RBI! Bihar News: मदरसे में मासूम को तालिबानी अंदाज में दी यातना, मौलाना की पोल खुलने पर मची सनसनी Bihar News : छत गिरने से दाउदनगर पीएचसी में बाल-बाल बचे डॉक्टर और मरीज, फिर उठी नए भवन की मांग Fake tantrik arrested: साधु के वेश में ठगी: तंत्र-मंत्र के झांसे में आकर महिला से लाखों की ठगी, दो गिरफ्तार, एक फरार Bihar Crime News: मछली विवाद में शख्स की हत्या, 8 लोग गिरफ्तार Bihar News: अब पटना आने-जाने में ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए छुटकारा, इस सड़क के चौड़ीकरण का टेंडर जारी Bihar Weather: आंधी, बारिश और वज्रपात के लिए कमर कस लें, IMD ने जारी किया अलर्ट SAHARSA: गोदाम में तोड़फोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक साथ 18 अपराधियों को दबोचा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 16 Oct 2023 06:57:58 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार पुलिस मुख्यालय ने दुर्गापूजा समेत आगामी पर्व-त्योहार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है। पुलिसकर्मियों की 20 से 29 अक्टूबर तक छुट्टी रद्द रखने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही हथियार सत्यापन करवाने का भी आदेश जारी किया है।
वहीं विधि-व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह ने बताया कि दुर्गापूजा के लिए जिला पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय के स्तर से 12 हजार 500 सिपाही लगाए जाएंगे।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) की 33 कंपनी भी प्रतिनियुक्त की जा रही हैं। केंद्र से 12 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का भी अनुरोध किया गया है। इसे पटना, सिवान, मुंगेर, नवादा समेत अन्य संवेदनशील जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य में भी तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही जुलूस में तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी। डीजे में अश्लील या सांप्रदायिक समरसता को बिगाड़ने वाले गाना बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी ।
आपको बताते चलें कि, विसर्जन जुलूस के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस जुलूस की अनुमति नहीं होगी।जुलूस के लाइसेंस में 15-20 पूजा समिति सदस्यों के नाम देना भी अनिवार्य होगा, ताकि कोई मामला होने पर उनसे संपर्क किया जा सके और उनकी जवाबदेही भी तय की जाए। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी जिलों को दिया गया है।