Bihar Train News: इन ट्रेनों में टिकट बुक करने पर नहीं मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट, जानिए कैसे टिकट बुक करें आप Bihar News: बिहार में यहां बनेगा मछलियों का आधुनिक होलसेल मार्केट, व्यापारियों और मछुआरों की आय में होगी बढ़ोतरी Bihar News: बरसात के बाद एक हो जाएंगी बिहार की ये 2 नदियां, इन जिलों के किसानों की कई परेशानियां होंगी दूर.. PATNA TEJAS : तेजस राजधानी एक्सप्रेस में मची भगदड़, अचानक हो गया यह काम Bihar News: बिहार में यहां 2000 एकड़ जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड गायब: किसान परेशान, खरीद-बिक्री ठप Bihar Crime News: लखीसराय में पुस्तक भंडार संचालक की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप Patna road accident : पटना में सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा, गंगा नहाने जा रहे सात लोगों की मौत Bihar News: बिहार में 25 हजार+ लोग हर महीने कुत्तों के शिकार, इन जिलों में खतरा सबसे ज्यादा.. Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी भ्रष्ट इंजीनियर इनोवा गाड़ी में भरकर ला रहा था नोट..EOU की टीम पीछे-पीछे पहुंच गई घर, S.E. विनोद राय अरेस्ट..पत्नी पर केस, टंकी में छुपाकर रखा 39 लाख बरामद...12.50 लाख का अधजला करेंसी बरामद
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 16 Oct 2023 06:57:58 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार पुलिस मुख्यालय ने दुर्गापूजा समेत आगामी पर्व-त्योहार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है। पुलिसकर्मियों की 20 से 29 अक्टूबर तक छुट्टी रद्द रखने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही हथियार सत्यापन करवाने का भी आदेश जारी किया है।
वहीं विधि-व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह ने बताया कि दुर्गापूजा के लिए जिला पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय के स्तर से 12 हजार 500 सिपाही लगाए जाएंगे।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) की 33 कंपनी भी प्रतिनियुक्त की जा रही हैं। केंद्र से 12 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का भी अनुरोध किया गया है। इसे पटना, सिवान, मुंगेर, नवादा समेत अन्य संवेदनशील जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य में भी तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही जुलूस में तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी। डीजे में अश्लील या सांप्रदायिक समरसता को बिगाड़ने वाले गाना बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी ।
आपको बताते चलें कि, विसर्जन जुलूस के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस जुलूस की अनुमति नहीं होगी।जुलूस के लाइसेंस में 15-20 पूजा समिति सदस्यों के नाम देना भी अनिवार्य होगा, ताकि कोई मामला होने पर उनसे संपर्क किया जा सके और उनकी जवाबदेही भी तय की जाए। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी जिलों को दिया गया है।