ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में आभूषण दुकान से 40 लाख की चोरी का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्तार Bihar News: ASAP के सदस्यों ने स्पीकर नंदकिशोर यादव से की मुलाकात, PU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग Bihar News: ASAP के सदस्यों ने स्पीकर नंदकिशोर यादव से की मुलाकात, PU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार में मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए शिक्षक, देखते ही देखते अखाड़ा बन गया यह यूनिवर्सिटी कैंपस; लालू यादव भी पहुंच गए Bihar News: बिहार में मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए शिक्षक, देखते ही देखते अखाड़ा बन गया यह यूनिवर्सिटी कैंपस; लालू यादव भी पहुंच गए Bihar Politics: पटना में लगे ‘बिहार में का बा’ के पोस्टर, अपराध और मटन पार्टी पर RJD का डबल अटैक

फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का नया फरमान, अब बिल्डिंग बनाने पर एनओसी लेना होगा

1st Bihar Published by: Updated Wed, 18 Aug 2021 07:23:46 AM IST

फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का नया फरमान, अब बिल्डिंग बनाने पर एनओसी लेना होगा

- फ़ोटो

PATNA : फायर सेफ्टी को लेकर राज्य सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है. बिहार के अंदर बनने वाली 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अब फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में नए प्रावधान को जोड़ा है. इसके तहत अब 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना जरूरी होगा. इस नियम के दायरे में वह इमारतें आएंगी, जिनका भूतल 500 वर्ग मीटर होगा.


आपको बता देंगे कि पहले के नियम के मुताबिक केवल कुछ इमारतों के लिए ही यह अनुसुइया जाना जरूरी था. लेकिन अब सरकार ने फायर सेफ्टी का दायरा बढ़ाते हुए नियमों में बदलाव किया है. अब 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक के भवन जिनका टोटल एरिया 300 वर्ग मीटर हो. उन्हें भी फायर ऑडिट कराना जरूरी होगा. अग्निशमन सेवा हेड क्वार्टर से प्रमाण पत्र के लिए भवन के नक्शे के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद जांच की प्रक्रिया होगी और तब एनओसी जारी किया जाएगा.


सरकार ने एनओसी के लिए 2 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क तय किया है. इसमें आवासीय भवनों से 2 रुपये, सभा भवन या किसी संस्था के भवनों से 4 रुपये, शैक्षणिक भवनों से 6 रुपये, वाणिज्यिक भवनों से 8 रुपये, भंडारण औद्योगिक भावना से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा.