BIHAR: अरवल से लूटी गई स्कॉर्पियो नालंदा से बरामद, दो महीने बाद मामले का हुआ उद्भेदन बगहा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, चारों बहसी दरिंदों को पुलिस ने दबोचा SAHARSA: पुलिस की तत्परता से टली बड़ी घटना, कार्बाइन के साथ बाईक सवार गिरफ्तार Bihar Crime News: क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाया और चाकू से गोद डाला, बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप Bihar Crime News: क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाया और चाकू से गोद डाला, बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप Bihar Crime News: जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता का अपहरण, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घर से उठाया दिल्ली सड़क हादसे में इमामगंज के 4 लोगों की मौत पर रितु प्रिया चौधरी ने जताया दुख, परिजनों से की मुलाकात, बोलीं..घटना का मुख्य कारण पलायन Ara News: आरा में छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, अजय सिंह ने 201 विद्यार्थियों को सौंपी सहायता राशि Ara News: आरा में छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, अजय सिंह ने 201 विद्यार्थियों को सौंपी सहायता राशि Vende Bharat Train: वंदे भारत समेत दो नई गाड़ियों का परिचालन होगा शुरू, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना
1st Bihar Published by: Updated Fri, 22 Apr 2022 08:43:05 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भारी पड़ेगा। पटना के गरीब बच्चों का दाखिला स्कूलों में सुनिश्चित कराने को लेकर पटना हाईकोर्ट में काफी पहले आदेश दिया था। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ये आदेश दिया गया था लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।
शिक्षा के अधिकार के तहत पटना के गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी थी। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। एक गरीब बच्चे की मां ने हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर कर गुहार लगाई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके बच्चे का दाखिला नहीं हुआ। हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि शिक्षा के अधिकार के तहत पटना के सभी स्कूलों में पांच हजार बच्चों का दाखिला किया जाना था। लेकिन दो हजार से भी कम बच्चों का ही दाखिला हुआ। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और साल 2018 से अबतक पटना में तैनात उन तमाम डीईओ की सूची पेश करने का निर्देश दिया। अब इन सभी को प्रतिवादी बनाकर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। इन अधिकारियों से पूछा जायेगा कि उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना का मामला चलाया जाए।
हाईकोर्ट ने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिस्ट के साथ 11 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई उसी दिन होगी। दरअसल शिक्षा के अधिकार के तहत हर साल पटना के सभी स्कूलों में 30 प्रतिशत गरीब बच्चों का दाखिला कराना जरूरी है और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने यह जिम्मेदारी डीईओ को दी थी।