Bihar News: नहीं रहे बिहार के पूर्व परिवहन मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह, 85 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस CBI Operation Chakra: CBI का ऑपरेशन चक्र: फर्जी दस्तावेज़ों से सिम जारी, साइबर ठगी में इस्तेमाल Patna Airport: नए टर्मिनल में महिला की लाश मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंचे सिटी SP Bihar Weather: फिर करवट लेने जा रहा बिहार का मौसम, इस जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी MUZAFFARPUR: दो कुख्यात अपराधियों की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का सख्त आदेश मधुबनी में दो सगे भाईयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बेलगाम ट्रक ने दोनों को रौंदा MUZAFFARPUR: ज्वेलरी शॉप लूटकांड मामले का खुलासा, लूटे गये आभूषण के साथ मां-बेटा गिरफ्तार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने झुक गया पाकिस्तान, रोहित सिंह बोले..देश को अपने प्रधानमंत्री और सेना पर गर्व अरवल में 2 थानेदार का तबादला: मानिकपुर और SC/ST थाने की सौंपी गई जिम्मेदारी GOPALGANJ: गंडक नदी से मिला लापता व्यवसायी का शव, हत्या की आशंका जता रहे परिजन
1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 09:46:54 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एकेडमी डायरेक्टर ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया. इसलिए कोर्ट ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए तलब किया.
डी एल एड पाठ्यक्रम के लिए जहानाबाद के एक टीचर ट्रेनिंग कालेज को अदालती आदेश के बाद भी संबद्धता नहीं दिए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने BSEB के निदेशक (एकेडमी) को तलब किया हैं. इस मामलें पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. निदेशक (अकादमिक) को बुधवार को हाई कोर्ट में हाज़िर होना हैं.