Bihar Crime News: बिहार में लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली, घर लौटने के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में घेरा Bihar News: बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की होगी स्थापना, 200 एकड़ में लगेगा उद्योग...500 लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान बिहार की बिटिया ने किया कमाल: पुनपुन की कोमल ने चीन में लगहराया तिरंगा, ड्रैगन बोट रेस में जीता ब्रॉन्ज Air India के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी, दिल्ली से यहां जा रही फ्लाइट रद्द Air India के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी, दिल्ली से यहां जा रही फ्लाइट रद्द Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी खेल, फरियाद लेकर थाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने भगाया
1st Bihar Published by: Ajit Kumar Updated Wed, 12 Apr 2023 01:28:39 PM IST
- फ़ोटो
JAHENABAD: जहानाबाद कोर्ट ने 14 लोगों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही साक्ष्य के अभाव में 6 लोगों को रिहा किया गया है। 27 वर्ष पूर्व 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य को घायल करने के मामले में जहानाबाद कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी की।
जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 जावेद अहमद खान की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन के धनंजय यादव, वृंदा यादव, सुशील कुमार, मिथिलेश यादव, विपिन यादव, राजेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, बैजनाथ यादव, अजय यादव, चंद्र घोष यादव, दया सिंह, उपेंद्र यादव, नरेश यादव और नागेंद्र यादव समेत सभी 14 लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई।
बता दें कि जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने धर्मदेव यादव, भगवान यादव, बालेश्वर यादव, विश्वनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह और रामराज यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। बता दें कि इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत करपी थाना क्षेत्र के केयाल गांव निवासी शिवनारायण सिंह ने 30 - 40 अज्ञात प्रतिबंधित संगठन के लोगों को आरोपित करते हुए करपी थाना में कांड संख्या 68/96 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था की गांव के ही कुछ लोग सिंचाई को लेकर आहर में पानी जमा किए थे जिसे असाढी गांव के लोग काटकर बहा दिया करते थे। जिसकी निगरानी के लिए केयाल गांव के लोगों ने निगरानी दल का गठन किया था।
8 अगस्त 1996 को निगरानी दल के भरत सिंह, मंगल सिंह, रामनिवास सिंह, नवलेश सिंह, प्रमोद कुमार, भोला सिंह कारू, कुर्मी गंगु कुर्मी समेत कई लोग खाना खाकर बांध के समीप झोपड़ी में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी इसी दौरान मध्य रात्रि के करीब 30 से 40 की संख्या में हथियार से लैस आए अपराधियों ने झोपड़ी को घेर लिया और उपस्थित लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। साथ ही गोली चलाकर भरत सिंह, मंगल सिंह, रामविलास सिंह और नॉलेश सिंह की हत्या कर दी। जबकि प्रमोद कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इसी मामले में सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।