ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Teacher: BDO के नए फरमान के बाद फूटा शिक्षकों का गुस्सा, आदेश को बताया "अनुशासन के नाम पर उत्पीड़न" Bihar police: बिहार पुलिस बहाली में सख्ती, आपराधिक इतिहास छुपाने पर होगी नौकरी से बर्खास्तगी Tej Pratap Yadav: लव अफेयर में बर्बाद हुए कई राजनेता, तेज प्रताप से पहले इन लोगों को भुगतना पड़ा आशिकी का परिणाम Bihar News: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या के तर्ज पर बनेगा पुनौराधाम मंदिर Pakistan Nuclear Weapons: अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने में जुटा पाकिस्तान, अमेरिकी रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे Bihar News: कल इस जिले में नौकरियों की बरसात, 1000 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास होना अनिवार्य Bihar Corona Returns: राज्य में कोरोना की दस्तक, पटना में मिले 2 पॉजिटिव मरीज Bihar Weather: आज ज्यादातर जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की विशेष चेतावनी जारी BIHAR: अरवल से लूटी गई स्कॉर्पियो नालंदा से बरामद, दो महीने बाद मामले का हुआ उद्भेदन बगहा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, चारों बहसी दरिंदों को पुलिस ने दबोचा

जज के पिटाई मामले पर हाईकोर्ट का तेवर: एस पी का तबादला क्यों नही हुआ? पुलिस कर रही है मनमानी

1st Bihar Published by: Updated Wed, 08 Dec 2021 12:12:13 PM IST

जज के पिटाई मामले पर हाईकोर्ट का तेवर: एस पी का तबादला क्यों नही हुआ? पुलिस कर रही है मनमानी

- फ़ोटो

PATNA : झंझारपुर कोर्ट में पिछले दिनों जज की पिटाई हुई थी. पुलिस वालों पर पिटाई करने का आरोप है. जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में  झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार -I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट की घटना के मामले पर  सुनवाई की.


राज्य की CID को अगली सुनवाई में जांच कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश करने का निर्देश जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले की जांच का CID को सौंपा था. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मधुबनी के एस पी क्यों नहीं स्थानांतरित किया गया. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पुलिस अधिकारी मनमानी कार्रवाई करेंगे. कोर्ट ने CID को जांच का जिम्मा सौपा था और कहा कि इस मामले की जांच एस पी स्तर के अधिकारी करेंगे. 


साथ ही इस मामले की निगरानी CID के ADG खुद करेंगे.जिसके लिए कोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई में मदद करने के लिए वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने के दौरान मौखिक रूप से कहा कि आखिर पुलिस अधिकारियों ने लोडेड हथियार के साथ एक जज के चैम्बर में कैसे प्रवेश किया?


 इस मामलें पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि राज्य की पुलिस दोनों पक्षों के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अनुसंधान करने में सक्षम है। एड्वोकेट जनरल ने कहा कि यदि चाहे तो कोर्ट सी बी आई समेत किसी भी एजेंसी से मामले की जांच करवा सकता है. 


उल्लेखनीय है कि मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज द्वारा 18 नवंबर, 2021  को भेजे गए पत्र पर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को ही स्वतः संज्ञान लिया है. साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डी जी पी, राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया था. मधुबनी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा इस घटना के संबंध में  भेजे गए रिपोर्ट के मद्देनजर राजन गुप्ता  की खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई की. 


आपको बता दें की जिला जज मधुबनी के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस एच ओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर अभद्र व्यवहार किया था. उनके द्वारा विरोध किये जाने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने और हाथापाई की. दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनपर हमला किया और मारपीट भी किया था. पुलिस अधिकारियों ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर आक्रमण करना चाहा. इस मामले पर अगली सुनवाई, 10 जनवरी, 2022 को होगी.