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1st Bihar Published by: Updated Thu, 06 May 2021 10:14:41 AM IST
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DESK: देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। अब झारखंड में 13 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन्स जारी किया है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार अब दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। 3 बजे के बाद पैदल चलने पर भी रोक रहेगी। झारखंड में अब 13 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस बार न तो काेई विशेष छूट दी गई है और न ही काेई सख्ती बढ़ाई गई है। सभी आदेश पूर्ववत ही रहेंगे।
लॉकडाउन के दौरान जरूरी दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय दो बजे तक ही खुलेंगे। वही तीन बजे से सड़कों पर वेबजह पैदल चलने पर भी रोक रहेगी। एक अहम निर्णय के तहत अब राज्य सरकार के स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस से जुड़े ऑफिस, उपायुक्त, नगर निगम-नगर निकाय, बीडीओ-सीओ और सीडीपीओ एवं ग्राम पंचायत के कार्यालयों 50% उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे।
आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन्स जारी किया
जनवितरण प्रणाली की दुकानें, किराना दुकानें (हाेम डिलीवरी जारी रहेगी)।
फल-सब्जी की फुटपाथ की दुकानें, खाद्यान्न, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, रेस्टाेरेंट, मिठाई की दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें, वेटरनरी की दुकानें और ई-काॅमर्स,
मनरेगा सहित सभी निर्माण कार्य और इससे जुड़ी दुकानें, बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्याेरेंस और सेबी के कार्यालय, कृषि कार्य जारी रहेंगे। इससे जुड़े दुकान-कार्यालय खुलेंगे।
केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ दाेपहर दाे बजे तक खुलेंगे। ये कार्यालय अब शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।
स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस से जुड़े सभी कार्यालय, उपायुक्त, नगर निगम और नगर निकाय, बीडीओ-सीओ, सीडीपीओ व पंचायत कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने शहर का जायजा लिया और लॉकडाउन की स्थिति को देखा। झारखंड में अब 13 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस बार न तो काेई विशेष छूट दी गई है और न ही काेई सख्ती बढ़ाई गई है। सभी आदेश पूर्ववत ही रहेंगे।