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1st Bihar Published by: Updated Sat, 28 Sep 2019 05:22:03 PM IST
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RANCHI: झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से यौन शोषण मामले में जमानत मिल गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के बहसों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 18 जून को प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था.
जेवीएम कार्यकर्ता ने दर्ज कराया था केस
जेवीएम की महिला कार्यकर्ता ने प्रदीप यादव पर 20 अप्रैल को केस दर्ज कराया था. महिला ने आरोप लगाया था कि प्रदीप ने होटल में बुलाकर छेड़छाड़ किया था. जिसके बाद केस दर्ज हुआ था.
देना पड़ा था इस्तीफा
इस मामले को लेकर विपक्ष भी राजनीति करने लगा था. जिसके बाद प्रदीप यादव ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और 25 जुलाई को देवघर कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.