1st Bihar Published by: 11 Updated Jul 06, 2019, 9:16:10 PM
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SASARAM: आदेश के बाद भी भभुआ थानाध्यक्ष का वेतन बंद कर न्यायालय को सूचित नहीं करने को लेकर एसडीजेएम राघवेन्द्र नारायण सिंह की कोर्ट ने कैमूर एसपी को कोर्ट में तलब किया है. कोर्ट ने एसपी को कहा है कि 23 जुलाई 2018 को भभुआ थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक के लिए आपको आदेश दिया गया था. लेकिन आपके द्वारा ना तो थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगायी और ना ही इसकी सूचना कोर्ट को दी गयी. बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के लश्करीगंज की जहांआरा खातुन ने दहेज प्रताड़ना का परिवाद 24 मार्च 2017 को न्यायालय में दायर किया है. मामले में कोर्ट ने आरोपित अकलीम शेख के खिलाफ समन जारी किया था. समन का तामिला प्रतिवेदन नहीं देने पर कोर्ट ने भभुआ थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर 23 जुलाई 2018 से रोक लगा दी थी. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद एसपी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी.