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केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल आ सकता है फैसला : ED ने सुप्रीम कोर्ट में बेल का किया विरोध ; कहा- चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं

1st Bihar Published by: First Bihar Updated May 09, 2024, 5:31:15 PM

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल आ सकता है फैसला : ED ने सुप्रीम कोर्ट में बेल का किया विरोध ; कहा- चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं

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DELHI : दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इससे ठीक एक दिन पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। 


दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। 7 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 10 मई को अपना फैसला सुना सकता है। 


इसी बीच, गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हलफनामें में लिखा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार करना न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो गलत परंपरा की शुरुआत होगी।


ईडी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को कभी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अगर इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी भी नेता को गिरफ्तार करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। पिछले 5 साल में देश में 123 बार चुनाव हो चुके हैं। ED ने कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है। इससे गलत परंपरा स्थापित होगी।