Bihar News: सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग अब कार्य के अनुसार, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, नए नियम जारी Bihar border alert: भारत-पाक तनाव के बीच बिहार में हाई अलर्ट, सीमांचल में कल सीएम नीतीश की अहम बैठक S-400: भारत के कई शहरों को बर्बादी से बचाने वाला 'सुदर्शन', कभी USA को ठेंगा दिखाते हुए भारत ने 'सच्चे मित्र' से था खरीदा भारतीय नौ सेना का कराची पर जोरदार हमला...पाकिस्तान के 16 शहरों पर भारी बमबारी भारत का पाकिस्तान के लाहौर पर बड़ा हमला...पाकिस्तानी एयर डिफेंस हुआ तबाह भारत ने पाकिस्तान के तीन फाइटर जेट गिराये, दो JF-17 और एक F-16... पाकिस्तान एयरफोर्स का AWACS विमान भी ध्वस्त मुंडेश्वरी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन में सेमिनार, डॉ. मोहम्मद शरीफ ने दी विस्तृत जानकारी समस्तीपुर में बोले मुकेश सहनी..बिहार पुलिस जनता की रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है नीतीश के गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, 11 मई से जन सुराज पार्टी चलाएगा यह मुहिम BIHAR: जमुई में पाकिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखना पड़ गया महंगा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Aug 2021 04:44:58 PM IST
- फ़ोटो
DESK: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अग्रिम जमानत याचिका को रत्नागिरी कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। थप्पड़ मारने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बुरी तरह से घिर चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए रत्नागिरी कोर्ट में अर्जी दी थी। रत्नागिरी कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद नारायण राणे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे जहां होईकोर्ट ने भी अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री को हिरासत में लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में भी उन्हें झटका लगा है। जब कोर्ट ने एफआईआर खारिज करने की मांग वाली राणे की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता प्रमोद जठार ने कहा कि रत्नागिरी के एसपी नारायण राणे को बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने संगमेश्वर पहुंचे।
बीजेपी नेता के मुताबिक रत्नागिरी के एसपी का कहना था कि उन पर गिरफ्तारी का जबरदस्त दबाव है और उन्हें 5 मिनट में राणे को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता अनिकेत निकम ने याचिका दायर किया है।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ ने निकम को अदालत जाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। नासिक, पुणे और महाड थाने में दर्ज तीन प्राथमिकी को रद्द करने के लिए भी आवेदन दिया गया है। कोर्ट ने रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई नहीं की है।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे पर दिये गये विवादित बयान दिए जाने के मामले में नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया है। नारायण राणे के बयान को लेकर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ गये थे।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर थप्पर मारने वाला बयान दिया था। जिसके बाद दोनों राजनीतिक दल के बीच तनाव बढ़ गया था। कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी सूचना आ रही है। इस बीच नारायण राणे को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया।